आपदा प्रबंधन
दक्षिण त्रिपुरा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) के प्रावधान के अनुसार, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों के साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया है:
क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | DDMA में पदनाम |
---|---|---|
1 | जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर | अध्यक्ष |
2 | जिला सभाधिपति | सह-अध्यक्ष |
3 | अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर (ADM) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
4 | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
5 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
6 | कार्यपालन अभियंता, पीडब्ल्यूडी (R&B) | सदस्य |
7 | मंडलीय अग्निशमन सेवा अधिकारी | सदस्य |